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Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : मथुरा में फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति को विवाह का झांसा देकर यूरोपियन महिला के साथ बलात्कार और ठगी करने के मामले में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी की मां को भी मदद करने के लिए 5 साल की सजा दी गई। कोर्ट ने आरोपी और उसकी मां पर क्रमशः 7.90 लाख और 5.90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला 2018 का है, जब पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के पास शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता ने बताया कि हरेंद्र कुमार, उसके परिवार और मित्र ने उसे धोखा दिया और शारीरिक व मानसिक शोषण किया। महिला 2009 में आध्यात्मिक साधना के लिए मथुरा आई थी। जांच में सामने आया कि हरेंद्र ने खुद को अविवाहित बताया और शादी का प्रस्ताव देकर महिला को विश्वास में लिया। उसने प्रतीकात्मक विवाह समारोह के माध्यम से महिला से लगभग 1 लाख यूरो (करीब 1 करोड़ रुपये) की ठगी की, नकली निवेश दस्तावेज दिखाकर कैश और एटीएम ट्रांजैक्शन के जरिए राशि निकाली।
जांच में पता चला कि हरेंद्र पहले से विवाहित था और उसके परिवार के सदस्य भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे। मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में हुई। 22 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया और सोमवार को सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी और उसकी मां की पहले दी गई जमानत रद्द कर उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इस सजा के साथ मथुरा फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने यह संदेश दिया कि विवाह का झांसा देकर की जाने वाली ठगी और बलात्कार जैसी अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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